Eligibility Criteria for Mukhyamantri Kanya Sumanga Yojana
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अहर्ताएं
- The family of beneficiary must be resident of Uttar Pradesh and must have proof of residence for the same under which Ration Card/ Aadhar Card/ Voter ID/ electricity bill / telephone bill will be valid.
- The income of beneficiary's family must be maximum 3 Lakh per annum
- Maximum of two girls of one family will be benefitted under the scheme
- Family must have maximum two children.
- If woman delivers twin babies in her second delivery then the third girl child will also be eligible for benefit. If woman has a girl from first delivery and she has twin girls from her second delivery then only in this condition all the three girls will be eligible for benefit.
- If a family has adopted a orphan girl then the maximum of two girls will be benefitting under the scheme including the biological children and the adopted girl child.
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।